श्रमिक मृत्यु सहायता योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म | shramik mrityu sahayata yojana online registration | श्रमिक मृत्यु सहायता योजना में पंजीयन फॉर्म कैसे भरे | shramik mrityu sahayata yojana in hindi | shramik mrityu sahayata yojana online status check | श्रमिक मृत्यु सहायता योजना के बारे में जानकारी | shramik mrityu sahayata yojana online apply | श्रमिक मृत्यु सहायता योजना के लाभ क्या है |
Shramik Martyu Sahayata Yojana -श्रमिक मृत्यु सहायता योजना
यदि हरियाणा राज्य में किसी पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो उसके पारिवार को अपना गुजारा चलाने हेतु 2 लाख रूपये की पेंशन राशि दी जाती है ये पेंशन राशि भवन और सनिर्माण कर्मकार मंडल की और से दी जायेगी इस बोर्ड की और से श्रमिकों के लिए हर वर्ष नई नई योजनाओं की सुरुआत की जाती है ऐसे ही इस योजना को श्रमिक की मृत्यु के बाद उसके परिवार को वितीय सहायता राशि प्राप्त कराने के लिए इस श्रमिक मृत्यु सहायता योजना को सुरु किया है
श्रमिक मृत्यु सहायता योजना का लाभ श्रमिक की मृत्यु के बाद परिवार के उसी सदस्य को को ये राशि प्रदान की जायेगी जो कानूनी रूप में उतराधिकारी है उसे श्रमिक का मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन के साथ देना होगा योजना का लाभ श्रमिक के परिवार के सदस्य को तभी दिया जाएगा जब वह प्राक्रतिक आपदा या दुर्घटना के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो ही परिवार आवेदन करने का अधिकार है shramik mrityu sahayata yojana के लाभ के लिए निम्नाकित शर्तों का भी पालन आवेदन कर्ता को करना होगा जब भी श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो परिवार को मृत्यु हुए एक वर्ष के अंतराल में आवेदन करना होता है
क्या है श्रमिक मृत्यु सहायता योजना (Shramik Mrityu Sahayata Yojana):-
जब भी हरियाणा राज्य में किसी लेबर कार्ड धारक श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को सरकार की और से 2 लाख रूपये की सहायता राशि दी जाती है ये राशि श्रमिक के परिवार को श्रमिक की मृत्यु किसी प्राक्रतिक आपदा के कारण हुई मृत्यु पर दी जाती है या फिर श्रमिक की मृत्यु किसी दुर्घटना में होने पर दी जाती है यदि कोई श्रमिक आत्महत्या कर लेता है तो उसके परिवार को इस योजना में मिलने वाली 200000 रूपये की सहायता राशि नही दी जायेगी योजना का लाभ परिवार के सदस्य ही ले सकता है
जो कानूनी स्तर पर श्रमिक का उतराधिकारी है वही इस राशि को प्राप्त करने के लिए सहायता राशि ले सकता है परिवार को योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय ये ध्यान भी रखना जरूरी है की श्रमिक ने भवन एवं सनिर्माण कल्याण बोर्ड में हर साल निर्धारित अंशदान जमा करवाया है या नही यदि श्रमिक हर साल अंशदान जमा करवाता आ रहा है तो उसके परिवार को 2 लाख रूपये मिल जायेगे और यदि उसने निर्धारित शुल्क जमा नही करवाया है तो परिवार योजना के लाभ हेतु आवेदन फॉर्म नही भर पायेगा
उतराधिकारी को आवेदन करने के लिए मृत्यु को प्राप्त हुए श्रमिक का मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा जब आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो आवेदन करता के बैंक खाते में दो लाख रूपये की धनराशी श्रम विभाग की और से भेज दी जायेगी जिसकी मदद से वह अपना जीवन व्यतीत आसानी से कर पायेगा योजना का लाभ लेने के लिए ऑफलाइन आवेदन करना होगा जिसके बारे में जानकारी निचे दी हुई है
योजना का नाम क्या है | श्रमिक मृत्यु सहायता योजना |
राज्य | हरियाणा |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://hrylabour.gov.in/ |
मिलने वाली धनराशी कितनी है | 2 लाख रूपये |
योजना टाइप | श्रमिक की मृत्यु के बाद परिवार को वितीय सहायता राशि |
अपडेट | 2021 |
श्रमिक मृत्यु सहायता योजना का उदेश्य (An Objective):-
श्रमिक की मृत्यु के बाद उसके परिवार को अपना जीवन यापन करने में बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि जिस परिवार में मुखिया की मृत्यु हो जाती है उस परिवार के लिए खुद का पालन पोषण करना काफी मुस्किल हो जाता है ऐसे में यदि श्रमिक परिवार से जुदा कोई मामला होता है तो वह कैफ दुखदाई होता है यदि किसी पंजीकृत स्र्ह्मिक की मृत्यु हो जाती है और परिवार में मजदूरी करने वाला श्रमिक एक ही होता है तो उस परिवार के सदस्यों को काफी सारी परेशानियां उठानी पडती है लेनिक अब हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड की और से इस श्रमिक मृत्यु सहायता योजना की सुरुआत कर दी गई है
इसमें श्रमिक (मजदूर) की मृत्यु हो जाने पर उसके उतराधिकारी परिवार के सदस्य को 2 लाख रूपये की राशि दी जाती है ताकि श्रमिक की मृत्यु के बाद परिवार को जीवन जीने में थोड़ी आसानी हो सके लेनिक योजना का लाभ सिर्फ लेबर कार्ड रखने वाले श्रमिक के परिवार को ही दिया जाएगा क्योंकि लेबर कार्ड ही एक एसा दस्तावेज है जिसके माध्यम से श्रमिक या फिर उसका परिवार हरियाण सरकार की और से सुरु की गई बहुत सी योजनाओं के लाभ ले सकता है जिस भी रजिस्टर्ड श्रमिक की मृत्यु हो जाए तो परिवार मृत्यु के एक साल में इस योजना में मिलने वाली सहायता राशि के लिए आवेदन कर सकता है श्रमिक का मृत्यु प्रमाण पत्र होना जरूरी है
सदस्यता प्रमाण पत्र पुराना होना जरूरी नही है:-
जिन श्रमिकों ने अभी अभी श्रमिक कार्ड बनवाया है या फिर पहले से श्रमिक कार्ड बनवाया हुआ है और उनकी मृत्यु किसी कारणवंस से हो जाती है तो उसके परिवार को 2 लाख रूपये की सहायता राशि दी जायेगी क्योंकि इस योजना में लेबर कार्ड सदस्यता प्रमाण पत्र पुराना होना जरूरी नही है सिर्फ योजना के जरिये मिलने वाली राशि के लिए श्रमिक का पंजीकृत होना जरूरी है
खाते में भेजी जायेगी सहायता राशि:-
श्रमिक की मृत्यु के बाद योजना का फायदा लेने के लिए सही उतराधिकारी महिला या फिर पुरुष इस श्रमिक मृत्यु सहायता योजना के तहत मिलने वाली राशि के लिए आवेदन कर सकता है और ये राशि लाभार्थी महिला या पुरुष के बैंक खाते में भेजी जाती है
बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है:-
यदि लाभार्थी का बैंक खाता उसके आधार कार्ड से कनेक्ट (लिंक) नही है तो 2 लाख रूपये की सहायता राशि उसके बैंक खाते में नही पहुच पाएगी और यदि आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक है तो आसानी से आवेदन के कुछ दिनों में ही सहायता राशि भेज दी जायेगी
हरयाणा लेबर कार्ड के फायदे – Haryana Labour Card Scheme
लेबर कार्ड से मिलने वाले लाभ हरयाणा श्रमिक कार्ड से कई योजना का लाभ मिलता है जिनकी सूचि आप यहा देख सकते है और इन योजना के लिए अप्लाई आदि के लिए प्रोसेस जान सकते है |
- मुफ्त भ्रमण सुविधा योजना हरियाणा – फ्री में यात्रा कि छुट मिलती है
- हरियाणा मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना – महिलाओ के सम्मान में कई तरह की सुविधा मिलती है
- श्रमिक को चश्मे के लिए वित्तीय सहायता योजना – चश्मे के लिए सहायता राशी दी जाती है
- हरियाणा कोचिंग कक्षा के लिए वित्तीय सहायता योजना – कोचिंग के लिए सहायता राशी
- औजार टूल किट खरीदने हेतु सहायता योजना – मजदूरो के काम आने वाले ओजार खरीदने के लिए आर्थिक मदद दी जाती है
- {हरियाणा} श्रमिक के बच्चे अंधे मूक बधिर दिव्यांग वित्तीय सहायता योजना – मजदुर के बच्चो को स्वास्थ्य जैसी सुविधा के लिए सहायता
- बधिर श्रमिक श्रवण मशीन सहायता योजना – श्रवण मशीन के लिए सहायता राशी
- घातक बिमारी इलाज हेतु सहायता योजना हरियाणा – घटक बीमारी के इलाज के लिए सहायता राशी दी जाती है
- प्रोफेशनल/टेक्निकल कोर्सेज के लिए वित्तीय सहायता योजना
- व्यवसायिक/तकनिकी संस्थानों में होस्टल सुविधा हेतु सहायता योजना
- हरियाणा कामगारों के बच्चों को प्रोत्साहन राशि योजना
- कामगार साइकिल सहायता स्कीम – साइकल के लिए 4000रु सहायता राशी
- {हरियाणा} श्रमिक मृत्यु सहायता योजना
- श्रमिक पारिवारिक पेंशन योजना
- श्रमिक मजदूरी क्षतिपूर्ति सहायता योजना
- {हरियाणा} श्रमिक अपंगता पेंशन योजना
- हरियाणा पितृत्व लाभ योजना
- मुख्यमंत्री कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना
- अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता योजना
- हरियाणा श्रमिक मातृत्व लाभ योजना – महिला के प्रसव पर महिला व बच्चे की देख रेख के लिए सहायता राशी दी जाती है
- हरियाणा मकान खरीद /निर्माण हेतु ऋण योजना – घर खरीदने के लिए लोन व सब्सिडी आदि दी जाती है
- श्रमिक अपंगता पेंशन योजना हरियाणा – मजदुर के अपंग होने पर आर्थिक मदद दी जाती है
- श्रमिक कन्यादान योजना – मजदुर कि दी बेटियों को 18 वर्ष की आयु के बाद शादी करने पर 50 हजार तक सहायता राशी दी जाती है
- महिला शिलाई मशीन सहायता – मजदुर महलाओ को शिलाई मशीन वितरण किओ जाती है
- श्रमिक विधवा पेंशन योजना – मजदुर कि पत्नी विधवा होने होने पर ज्यादा पेंशन दी जाती है
- {हरियाणा} दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता योजना – मजदुर कि मर्त्यु होने पर दाह संस्कार के लिए आर्थिक सहायता
- {हरियाणा} शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता योजना – पढाई के लिए छात्रवर्ती व अन्य हॉस्टल आदि के लिए सहायता
- श्रमिक बच्चों की शादी हेतु सहायता योजना – बेटियों की शादी के लिए सरकार की और से सहायता राशी दी जाती है
श्रमिक मृत्यु सहायता योजना से होने वाले फायदे :-
- पंजीकृत मजदूर की मृत्यु के बाद परिवार के उताधिकारी को 2 लाख रूपये की सहायता राशि दी जायेगी
- 2 लाख रूपये की राशि लाभार्थी सदस्य के बैंक खाते में भेजी जायेगी
- सदस्यता प्रमाण पत्र पुराना होना जरूरी नही है
- परिवार का जीवन बिताने के लिए ये वितीय सहायता राशि दी जा रही है
हरयाणा श्रमिक मृत्यु सहायता योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए योग्यता:-
- योजना का अलाभ श्रमिक की मृत्यु हो जाने पर दिया जाएगा
- परिवार का उतराधिकारी ही श्रमिक की मृत्यु के बाद सहायता राशि ले सकता है
- सही समय पर पंजीकृत होने और अंशदान जिस श्रमिक ने जमा करवाया है उसके परिवार को 2 लाख रूपये की सहायता राशि दी जायेगी
- उतराधिकारी को श्रमिक का मृत्यु प्रमाण पत्र देना जरूरी है
- श्रमिक के परिवार के सदस्य का बैंक खाता होना जरूरी है
दस्तावेज:-
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- श्रमिक का मृत्यु प्रमाण पत्र
- बैंक खाता संख्या
- अंशदान जमा करवाया है उसकी रसीद
- फोटो उतराधिकारी की
श्रमिक मृत्यु सहायता योजना ऑफलाइन आवेदन कैसे करे – How to Apply Shrmik Martyu Sahayta Yojana
इस योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक के परिवार के सही उतराधिकारी सदस्य को घोषणा प्रमाण पत्र भरकर श्रम कल्याण मंडल के कार्यालय में जाना होगा और निचे बताये गये दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र को जमा करवाना होगा घोषणा पत्र डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करे
- सबसे पहले इस आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करे इसके बाद आपको इसके साथ सभी आवश्यक दस्तावेज लगाने है और आपको इसे श्रमिक कार्यालय में जमा करवाना है
- अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते तो कैसे कर सकते है इसके लिए आप निम्न जानकारी देखे
ऑनलाइन अप्लाई श्रमिक मृत्यु सहायता योजना – Haryana Labour Card Scheme
हरयाणा श्रमिक मर्त्यु सहायता योजना के लिए आवेदन कैसे करना है आप कैसे इसके लिए अन्य फॉर्म आदि ऑनलाइन भर सकते है |
- सबसे पहले ऑफिसियल वेबसाइट पर जाए https://hrylabour.gov.in/
- यहा आपके सामने हरयाणा लेबर कार्ड अधिकारिक वेबसाइट का होम ऑपन होगा |
- यहा सबसे पहले E-Service पर क्लिक करे जिसके बाद आपको Hry Labour Welfare Board पर क्लिक करना है इसके बाद आपके सामने एक नया पेज ऑपन होगा जिसमे आपको जानकारी पढ़ लेनी है जिसके बाद बॉक्स में टिक कर Submit पर क्लीक कर देना है
- यहा सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नया पेज आयगा जिसमे आपको आधार नंबर दर्ज कर वेरीफाई करना है
- इसके बाद आपको अन्य जानकारी दर्ज करके Id Password बनाना है जिसके बाद आपको लॉग इन करना है और सर्च करना है Labour इसके बाद नया पेज खुलेगा |
- इसमें आपको लेबर कार्ड पंजीयन व लेबर कार्ड योजना के लिंक मिलेंगे आपको लेबर कार्ड स्कीम पर क्लिक कर करना है
- इसके बाद आपके सामने फॉर्म ऑपन हो जायगा जिसमे आपको जानकारी व दस्तावेज अपलोड करने है
- इसके बाद आपक आवेदन वेरीफाई के लिए अधिकारी के पास ऑनलाइन जायगा और वेरीफाई होने के बाद आपको योजना का लाभ मिल जायगा
श्रमिक मृत्यु सहायता योजना हेल्पलाइन नंबर – Haryana Labour Helpline Number
हरयाणा लेबर कार्ड योजना हेल्पलाइन नंबर पर सम्पर्क कर इस योजना के लिए सिकायत व अन्य जानकारी प्रतप्त कर सकते है हेल्पलाइन नंबर पर सम्पर्क करने के लिए आप निम्न नंबर पर कॉल करे |CONTACT US Head Office : 0172-2701373ALC Head Office : 0172-2971059 IT Cell :0172-2971057 ALC NCR : 0124-2322148 Haryana Labour Welfare Board : 0172-2560226 Toll Free No. : 1800-180-4818 Office address:- Bays No. 29-30 (Pocket-II), Sector-04 Panchkula (Haryana) -134112 SARAL Helpline: 1800-200-0023 Toll Free No. For HBOCW Board : 1800-180-2129
(टोल फ्री नंबर HBOCW बोर्ड के लिए) BOCW Board : 0172-2575300
आज की इस पोस्ट में हमने श्रमिक मृत्यु सहायता योजना के बारे में आपको जानकारी विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास किया है जानकारी आपको कैसी लगी आर्टिकल में कमेंट करके जरूर बताएं यदि जानकारी आपको ठीक लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें आगे भी हम आपको श्रमिकों से जुड़ी कई ऐसी जानकारियां आर्टिकल के जरिए बताते रहेंगे जिनके बारे में आपको अभी तक पता नहीं है