दिव्यांग श्रमिक तिपहिया वाहन हेतु सहायता योजना, Shramik tiphia vahan sahayata yojana panjiyan form online | दिव्यांग श्रमिक तिपहिया वाहन हेतु सहायता योजना क्या है | shramik tiphia vahan sahayata yojana application hindi form | दिव्यांग श्रमिक तिपहिया वाहन हेतु सहायता योजना के फायदे क्या है
श्रमिक कार्ड मजदूरो को हरयाणा सरकार द्वारा कई तरह कि सुविधा मुहया कराई जाती है जिसमे से एक है दिव्यांग श्रमिक तिपहिया वाहन हेतु सहायता योजना (shramik tiphia vahan sahayata yojana) इस योजना में लेबर कार्ड धारक (श्रमिक कार्ड) को चलने फिर ने के लिए तिपहिया वाहन की सुविधा दी जाती है हरयाणा कि इस योजना का लाभ लेने के लिए दिव्यांग श्रमिक पात्र होंगे श्रमिक सुविधा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरो को दी जाती है जैसा हमने और अन्य आर्टिकल में श्रमिक कार्ड फॉर्म लिस्ट आदि के बारे में भी जानकारी दी है |

Shramik Tiphia Vahan Sahayata Yojana Application Form
दिव्यांग श्रमिक तिपहिया वाहन हेतु सहायता योजना–जो श्रमिक किसी दुर्घटना के चलते या फिरि किसी और कारण से अपनी टाँगे खो बैठते है उनके लिए चलना फिरना काफी मुस्किल हो जाता है ऐसे श्रमिकों को चलने फिरने में कोई दिक्कत न हो इसके लिए तिपहिया वाहन खरीदने के लिए 7000 रूपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है ये राशि उन्ही श्रमिक लोगों के लिए लागू की गई है जो निर्माण कार्य करते है या फिर किसी ओधोगिक क्षेत्र और कर्मशियल संस्थानों में काम करने के लिए रोजाना जाते अहि यदि श्रमिक उन्ही स्थानों में रहकर अपनी टाँगे गवां बैठते है तब श्रमिक इस योजना के लाभ को ले पायेगा श्रमिक को तिपहिया वाहन साइकिल खरीदने के लिए 7000 रूपये की राशि दी जाती है
यदि श्रमिक के पास पहले से कोई तिपहिया साइकिल है तो वह इस दिव्यांग श्रमिक तिपहिया वाहन हेतु सहायता योजना में मिलने वाली साइकिल के लिए 7000 रूपये की राशि नही ले पायेगा इस तिपहिया वाहन को Try Cycle कहा जाता है इसमें श्रमिक अपना आवेदन करके योजना का हकदार बन सकता है मगर इस दिव्यांग श्रमिक तिपहिया वाहन हेतु सहायता योजना का लाभ उन्ही श्रमिकों को दिया जाना तय किया गया है जो श्रमिक कार्ड बनवा चुके है बगैर श्रमिक कार्ड वाले श्रमिक (मजदूर) इस दिव्यांग श्रमिक तिपहिया वाहन हेतु सहायता योजना का फायदा नही उठा सकेगे
(हरियाणा) दिव्यांग श्रमिक तिपहिया वाहन हेतु सहायता योजना (Shramik Tiphia Vahan Sahayata Yojana Application Form) के बारे में:–
श्रमिक दिव्यांग श्रमिक तिपहिया वाहन हेतु सहायता योजना का लाभ ऑफलाइन पंजीकरण फॉर्म के माध्यम से योजना में आवेदन कर सकता है आवेदन के लिए कुछ तय किये गये दस्तावेजों की जरूरत होती है जिसके बाद इस दिव्यांग श्रमिक तिपहिया वाहन हेतु सहायता योजना का लाभ लिया जा सकेगा इस योजना में पंजीकृत कामगारों को तिपहिया साइकिल खरीदने के लिए आर्थिक सहायता राशि रूपये 7000 दिए जाते है ये राशि श्रमिक को तब दी जाती है जब वह या तो ओधोगिक क्षेत्र या कर्मशियल क्षेत्र में काम करता है
वहा मेहनत मजदूरी करके अपने घर का पालन पोषण करता हो या फिरि किसी निर्माण कार्य में जाता हो इन जगहों पर काम करते समय किसी दुर्घटना के कारण उसकी टाँगे चली जाती है और वह अपंग हो जाता है चल फिर नही सकता है तब उसे तिपहिया वाहन के रूप में साइकिल खरीदने के लिए सात हजार रूपये की राशि दी जाती है मगर याद रहे 7000 हजार रूपये की राशि तभी दी जा सकेगी जब श्रमिक की टाँगे किसी दुर्घटना में या फिर प्राक्रतिक आपदा के कारण चली जाती है
यदि किसी निजी स्वार्थ को सिद्ध करते समय या फिर लड़ाई झगड़े के चलते कामगार मजदूर की टाँगे चली जाती है और वह विकलांग हो जाता है तो उसे 7000 रूपये की सहायता राशि तिपहिया वाहन साइकिल खरीदने के लिए नही दी जायेगी अगर श्रमिक मार्केट से तिपहिया साइकिल खरीदता है और मार्केट में साइकिल की कीमत 7000 रूपये से ज्यादा या फिर 7000 रूपये से कम है तो उसे उसके वास्तविक कीमत के आधार पर राशि को चुकाया जाएगा
योजना | दिव्यांग श्रमिक तिपहिया वाहन हेतु सहायता योजना |
राशि | 7000 रूपये |
योजना का लाभ किसे दिया जाएगा | श्रमिक जो टाँगे खो चूका है (अपंग) |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://hrylabour.gov.in/welfare/users/schemeDetailFront/87 |
अपडेट | 2021 |
किस राज्य के इए है योजना | हरियाणा राज्य के लिए |
माशिक वेतन तय सीमा से अधिक न हो:-
जिन श्रमिकों के माशिक वेतन 250000 रूपये से अधिक नही है या फिर इससे भी कम है उन पंजीकृत श्रमिकों को इस दिव्यांग श्रमिक तिपहिया वाहन हेतु सहायता योजना में शामिल किया जा रहा है और तिपहिया साइकिल के लिए आर्थिक सहायता राशि 7000 रूपये दिए जा रहे है
दिव्यांग श्रमिक तिपहिया वाहन हेतु सहायता योजना के लाभ के लिए श्रमिक की आयु;-
हरियाणा राज्य की इस दिव्यांग श्रमिक तिपहिया वाहन हेतु सहायता योजना के लाभ लेने के लिए पंजीकृत श्रमिक की आयु 18 साल से लेकर 55 साल के बीच की होनी चाहिए यदि श्रमिक 55 वर्ष की आयु से पार हो जाता है तो वह इस योजना का हकदार नही माना जाएगा
दिव्यांग श्रमिक तिपहिया वाहन हेतु सहायता योजना का उदेश्य:-
ओधोगिक और कर्मशियल संस्थाओं में मजदूरी करने वाले कामगार मजदूर जब किसी दुर्घटना का शिकार होकर अपनी एक टांग या फिर दोनों टाँगे खो देते है तो उन्हें चलने फिरने में बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है श्रमिक चाहकर भी खुद के लिए तिपहिया वाहन (साइकिल) नही खरीद पाते है क्योंकि आमदनी इतनी अधिक नही होती है और कमाने के लिए भी टांगों की जरूरत होती है जो वह खो देता है ऐसे में परिवार के अपने भी उसे तिपहिया वाहन खरींदे में कोई मदद नही करते है ऐसे कामगारों को 7000 रूपये की राशि तिपहिया वाहन खरीदने के लिए दी जाती है ताकि मजदूर खुद के लिए तिपहिया साइकिल खरीद सके
जिससे वह कही आसानी से आ जा सके इस योजना में श्रमिक को 7000 रूपये की राशि उसके बैंक खाते में दी जाती है जिससे वह उस राशि को निकालकर तिपहिया वाहन (साइकिल) खरीदने में काम में ले सकता है श्रमिक अब आसानी से इस दिव्यांग श्रमिक तिपहिया वाहन हेतु सहायता योजना में आवेदन कर सकता है उसे बार बार सरकारी कार्यालय के चक्कर नही काटने पड़ेगे एक बार कार्यालय में जाकर के पंजीकरण करवा सकता है
कोन कोनसी शर्ते लागू की गई है?
- कामगार मजदूर पांच साल में एक बार इस दिव्यांग श्रमिक तिपहिया वाहन हेतु सहायता योजना के तहत 7000 रूपये की राशि साइकिल खरीदने के लिए ले सकता है
- माशिक वेतन श्रमिक का 25000 रूपये से अधिक नही होना चाहिए
- जो श्रमिक एक वर्ष का सदस्यता प्रमाण पत्र (लेबर कार्ड) लिए हुए है उसे इस योजना का भागीदार माना जाएगा
- दुर्घटना में या फिर अन्य कारण से टाँगे खो चूका है तो ही लाभ ले पायेगा
- श्रमिक को अपंगता प्रमाण पत्र भी पंजीकरण फॉर्म के साथ लगाना होगा वो भी डोक्टर की और से जारी किया हुआ
- अगर श्रमिक के परिवार में कोई व्यक्ति अपनी टाँगे खो देता है और योजना से जुडकर सात हजार रूपये की राशि साइकिल (तिपहिया वाहन) खरीदना चाहता है तो उसका नाम राशन कार्ड में होना जरूरी है
लेबर कार्ड हरयाणा के फायदे – Benefites of Labour Card
- मुफ्त भ्रमण सुविधा योजना हरियाणा
- हरियाणा मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना
- श्रमिक को चश्मे के लिए वित्तीय सहायता योजना
- हरियाणा कोचिंग कक्षा के लिए वित्तीय सहायता योजना
- औजार टूल किट खरीदने हेतु सहायता योजना
- {हरियाणा} श्रमिक के बच्चे अंधे मूक बधिर दिव्यांग वित्तीय सहायता योजना
- बधिर श्रमिक श्रवण मशीन सहायता योजना
- घातक बिमारी इलाज हेतु सहायता योजना हरियाणा
- प्रोफेशनल/टेक्निकल कोर्सेज के लिए वित्तीय सहायता योजना
- व्यवसायिक/तकनिकी संस्थानों में होस्टल सुविधा हेतु सहायता योजना
- हरियाणा कामगारों के बच्चों को प्रोत्साहन राशि योजना
- कामगार साइकिल सहायता स्कीम
- {हरियाणा} श्रमिक मृत्यु सहायता योजना
- श्रमिक पारिवारिक पेंशन योजना
- श्रमिक मजदूरी क्षतिपूर्ति सहायता योजना
- {हरियाणा} श्रमिक अपंगता पेंशन योजना
- हरियाणा पितृत्व लाभ योजना
- मुख्यमंत्री कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना
- अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता योजना
- हरियाणा श्रमिक मातृत्व लाभ योजना
- हरियाणा मकान खरीद /निर्माण हेतु ऋण योजना
- श्रमिक अपंगता पेंशन योजना हरियाणा
- श्रमिक कन्यादान योजना
- महिला शिलाई मशीन सहायता
- श्रमिक विधवा पेंशन योजना
- {हरियाणा} दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता योजना
- {हरियाणा} शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता योजना
- श्रमिक बच्चों की शादी हेतु सहायता योजना
दिव्यांग श्रमिक तिपहिया वाहन हेतु सहायता योजना से क्या क्या फायदे होने वाले है?
- तिपहिया वाहन (साइकिल खरीदने के लिए 7000 रूपये की सहायता राशि दी जाती है
- श्रमिक अलावा उस पर आश्रित परिवार का सदस्य भी टाँगे खो देने पर योजना का लाभ ले सकता है
- कामगार मजदूर को वित्तीय सहायता राशि देना मुख्य उदेश्य है इस दिव्यांग श्रमिक तिपहिया वाहन हेतु सहायता योजना का
- श्रमिक अब आसानी से कही आ जा सकेगा
- परिवार को भी अपंग श्रमिक के लिए तिपहिया साइकिल खरीदने के लिए आर्थिक तंगी से नही झुझना होगा
दिव्यांग श्रमिक तिपहिया वाहन हेतु सहायता योजना के लिए डॉक्यूमेंट:-
- श्रमिक का आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- अपंग आश्रित सदस्य का आधार कार्ड
- डोक्टर की और से जारी किया गया अपंगता प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- बैंक पास बुक नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
दिव्यांग श्रमिक तिपहिया वाहन हेतु सहायता योजना आवेदन कैसे करे
इस योजना के लिओए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड़ को पंजीकर्त करना होगा इसके लिए आप यहा दी गए सभी स्टेप को फॉलो करे –
- सबसे पहले आपको https://hrylabour.gov.in/ पर जाना है जहा आपकोए सामने होम पेज ऑपन होगा
- यहा आपको e-Services पर क्लिक करना है

- E-Services पर क्लिक करने के आड़ आपको BOCW वाले आप्शन पर क्लिक करना है जिसके बाद आपके सामने एके नया पेज ऑपन होगा
- जिसमे आपको जानकारी भी मिलेगी कैसे पंजीयन करना है आदि आपको सबसे निचे बने बॉक्स पर टिक करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है

- यहा आपको टिक करने के बाद Submit करना है जिसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा जिसमे आपको अपने आधार संख्या दर्ज करना है
- आपको बता दे आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर जुदा होना चाहिय
- आधार नंबर दर्ज करने के बाद आपके मोबाइल पर SMS जायगा जिससे वेरीफाई करवाना होगा जिसके बाद आपको ईमेल पर एक ID Password मिलेगा जिससे इस पोर्टल को लॉग इन करना होगा
- इसके आपको लॉग इन पेज पर जाना होगा https://hrylabour.gov.in/
- सबसे पहले लॉग इन करे

- लॉग इन करने के बाद आपके सामने लेबर कार्ड के कई तरह के ऑप्शन ओपन होंगे आपको लेबर कार्ड स्कीम के आप्शन पर क्लिक करना है
- जिसके बाद आपके सामने श्रमिक कार्ड की योजना का फॉर्म ऑपन होगा जिसमे आप जानकारी आदि सबमिट कर लेबर कार्ड योजना के लिए आवेदन कर सकते है
- इसके अलावा आप CSCसेण्टर के माध्यम से भी लेबर कार्ड व योजना के लिए आवेदन कर सकते है
- श्रमिक कार्ड 2021 के फायदे कैसे ले
- labour Card Official Website List State Wise
- Shrmik Card Answar Online Public
- श्रमिक कार्ड क्या होता है व इसके लाभ क्या क्या है
- प्रधानमंत्री अन्न योजना फ्री राशन वितरण
इस योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन के माध्यम से लिया जा सकता है ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अभी सुरु नही की गई हैजैसे ही इस योजना के ऑनलाइन आवेदन सुरु कर दिए जायेगे हम आपको आर्टिकल के माध्यम से जानकारी पहुचा देंगे अभी यदि आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहे तो हरियाणा भवन एवं सनिर्माण कर्मकाल मंडल की ओफ्फिस में जाकर के बताये गये दस्तावेजों के सहारे आवेदन कर सकते है ज्यादा जानकारी के लिए ऑफिसियल वेबसाइट पर क्लिक कर सकते है