व्यवसायिक/तकनिकी संस्थानों में होस्टल सुविधा हेतु सहायता योजना के लाभ क्या क्या है | Haryana Labour Card Scheme, professional institute hostel suvidha sahayata yojana 2021 Apply | व्यवसायिक/तकनिकी संस्थानों में होस्टल सुविधा हेतु सहायता योजना 2021 | हरयाणा श्रमिक कार्ड योजना professional institute hostel suvidha sahayata yojana online status check | व्यवसायिक/तकनिकी संस्थानों में होस्टल सुविधा हेतु सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन |
यही हो जना हरियाणा राज्य के श्रमिक परिवारों के छात्रों के लिए यानी व्यवसाई संस्थानों या तकनीकी संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए शुरू की गई है जो श्रमिक परिवार से हैं अगर कोई कहीं घर से दूर रहकर व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहा है या फिर कोई तकनीकी संबंधित कोई शिक्षा प्राप्त कर रहा है तो उन्हें हॉस्टल में रहने की सुविधा प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया जिसमें श्रमिकों के बच्चों को इस योजना का लाभ दिया जाता है भाई जानते हैं इस योजना का लाभ किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं कैसे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं कैसे व्यवसायिक तकनीकी संस्थानों आदि हॉस्टल सुविधा का लाभ लिया जा सकता है

व्यवसायिक/तकनिकी संस्थानों में होस्टल सुविधा हेतु सहायता योजना
Professional Institute Hostel Suvidha Sahayata Yojana-कामगार श्रमिक के बच्चे व्यवसायिक या फिर तकनीक संस्थाओं में शिक्षा के लिए जाते है उन्हें वहां पर होस्टल में रहना पड़ता है जिसका खर्चा श्रमिक लोग वहन नही कर पाते है और बहुत से कामगार श्रमिक के बच्चे पढाई को अधुरा भी छोड़ देते है एसी समस्या को देखते हुए हरियाणा राज्य की तत्कालीन सरकार ने इस व्यवसायिक/तकनिकी संस्थानों में होस्टल सुविधा हेतु सहायता योजना की सुरुआत कर दी है इस योजा में कामगार मजदूरन के बच्चों को व्यवसायिक/तकनिकी संस्थाओं में रहने के लिए जो होस्टल का खर्चा उठाना पड़ता है वो अब सरकार की और से वहन किया जाएगा
यानी सरकार की तरफ से बच्चों को होस्टल खर्चे के लिए 1 लाख 20 हजार रूपये तक की सहायता धनराशी दी जायेगी ये सहायता धनराशी वितीय सहायता राशि है जो हर उस श्रमिक के बच्चे को दी जायेगी जो शिक्षा के लिए होस्टल में कराए पर रहने को मजबूर है व्यवसायिक/तकनिकी संस्थानों में होस्टल सुविधा हेतु सहायता योजना का लाभ श्रमिक के बच्चे तभी ले पायेगे जब वे किसी मान्यता प्राप्त सरकारी कोलेज,संस्था या फिरि निजी व्यवसायिक संस्था में अध्यन कर रहे है योजना का लाभ कुछ निर्धारित शर्तों पर देय होगा
व्यवसायिक/तकनिकी संस्थानों में होस्टल सुविधा हेतु सहायता योजना (Professional Institute Hostel Suvidha Sahayata Yojana):-
व्यवसायिक या फिर तकनिकी संस्थाओं में अध्यन करने वाले होस्टल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते है उन्हें वहा पट अधिक किराए का वहन करना पड़ता है या फिर जो पंजीकृत श्रमिक के बच्चे व्यवसायिक/तकनिकी संस्थानों में होस्टल में रहते है जिसके चलते श्रमिक कामगारों को धनराशी का व्यय करना होता है मगर घर की आर्थिक स्तिथि मजबूत न होने के कारण वो बच्चों को व्यवसायिक/तकनिकी संस्थानों में होस्टल में नही रख पाते है क्योंकि इन होस्टलों का किराया बहुत ज्यादा होता है
Hilight Professional Institute Hostel Suvidha Sahayata Yojana
योजना | व्यवसायिक/तकनिकी संस्थानों में होस्टल सुविधा हेतु सहायता योजना |
योजना टाइप | श्रमिक के बच्चों को होस्टल किराए के लिए |
योजना की ऑफिसियल वेबसाइट | https://hrylabour.gov.in/ |
मिलने वाली राशि कितनी है | 1 लाख 20 हजार रूपये की राशि |
अपडेट | 2021 |
किस राज्य के लिए स्कीम को लागू किया गया है | हरियाणा |
मगर अब हरियाणा राज्य की मनोहरलाल खट्टर सरकार की और से 1 लाख 20 हजार रूपये की सहायता राशि होटल किराए के लिए दिए जाते है यदि बच्चे इससे भी ज्यादा होस्टल के किराए के वहन करते है तो बाकी की राशि का खर्चा श्रमिक को अपने बच्चों के लिए करना होगा कामगार श्रमिकों के बच्चों को इस व्यवसायिक/तकनिकी संस्थानों में होस्टल सुविधा हेतु सहायता योजना का लाभ तब दिया जाएगा जब वो किसी मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थान या फिर जिनी संस्थान में शिक्षा ग्रहण करने के लिए होस्टल में रहता है
तो इस स्कीम का लाभ लेने हेतु बच्चों को आवेदन फॉर्म को अपने क्षेत्र के तहसीलदार,DEEO,BEEO,सहायक श्रम आयुक्त या फिर नायब तहसीलदार के सत्यापित करवाना होगा यदि आवेदन फॉर्म को इनसे सत्यापित नही करवाया जाता है तो कामगारों के बच्चों को होस्टल खर्चे के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि नही दी जायेगी जिस मान्यता प्राप्त संस्थान में दाखिला लिया है अध्यन के लिए उसकी रसीद आवेदक को कार्यालय में जमा करवानी पडती है तभी उसे 1 लाख 20 हजार रूपये होस्टल किराए के लिए दिए जाते है
व्यवसायिक/तकनिकी संस्थानों में होस्टल सुविधा हेतु सहायता योजना का मूल उदेश्य के बारे में:–
जो कामगार श्रमिक अपने बच्चों को व्यवसायिक/तकीनीकी संस्थाओं में शिक्षा के लिए होस्टल के किराए का खर्चा नही उठा पाते है जिसके चलते बच्चों को घर पर ही पढाई करनी पडती है जिसके कारण बच्चों की बहुत सी पढाई का नुकसान हो जाता है इस नुक्सान से बचाने के उदेश्य से और बच्चों को व्यवसायिक/तकनिकी संस्थानों में होस्टल सुविधा हेतु 1 लाख 20 हजार रूपये की आर्थिक सहायता राशि देने के लिए इस व्यवसायिक/तकनिकी संस्थानों में होस्टल सुविधा हेतु सहायता योजना को सुरु किया गया है ताकि बच्चे होस्टल में रहकर शिक्षा प्राप्त करे हर गरीब वर्ग के श्रमिक परिवार के बच्चे को आधुनिक शिक्षा प्राप्त हो सके
इसी उदेश्य से इस योजना को सुरु किया गया है यदि छात्र और छात्रा को इस योजना का लाभ लेना है और अपनी पढाई को निरंतर जारी रखना है तो उसे तकनिकी संस्था या फिर व्यवसायिक संस्था के प्रमुख की और से जारी किया गया प्रमाण पत्र फॉर्म के साथ अपलोड करवाना होगा इसके साथ साथ आप ये भी जान ले की अगर किसी श्रमिक का बच्चा एक कक्षा में पास नही होता है और वह फिर से उसी कक्षा में प्रवेश लेकर योजना का लाभ फिर से लेना चाहता है तो उसे इस व्यवसायिक/तकनिकी संस्थानों में होस्टल सुविधा हेतु सहायता योजना में शामिक नही किया जाएगा
haryana Labour Card Schemes List & Benefites
- मुफ्त भ्रमण सुविधा योजना हरियाणा – फ्री में यात्रा कि छुट मिलती है
- हरियाणा मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना – महिलाओ के सम्मान में कई तरह की सुविधा मिलती है
- श्रमिक को चश्मे के लिए वित्तीय सहायता योजना – चश्मे के लिए सहायता राशी दी जाती है
- हरियाणा कोचिंग कक्षा के लिए वित्तीय सहायता योजना – कोचिंग के लिए सहायता राशी
- औजार टूल किट खरीदने हेतु सहायता योजना
- {हरियाणा} श्रमिक के बच्चे अंधे मूक बधिर दिव्यांग वित्तीय सहायता योजना
- बधिर श्रमिक श्रवण मशीन सहायता योजना
- घातक बिमारी इलाज हेतु सहायता योजना हरियाणा
- प्रोफेशनल/टेक्निकल कोर्सेज के लिए वित्तीय सहायता योजना
- व्यवसायिक/तकनिकी संस्थानों में होस्टल सुविधा हेतु सहायता योजना
- हरियाणा कामगारों के बच्चों को प्रोत्साहन राशि योजना
- कामगार साइकिल सहायता स्कीम
- {हरियाणा} श्रमिक मृत्यु सहायता योजना
- श्रमिक पारिवारिक पेंशन योजना
- श्रमिक मजदूरी क्षतिपूर्ति सहायता योजना
- {हरियाणा} श्रमिक अपंगता पेंशन योजना
- हरियाणा पितृत्व लाभ योजना
- मुख्यमंत्री कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना
- अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता योजना
- हरियाणा श्रमिक मातृत्व लाभ योजना – महिला के प्रसव पर महिला व बच्चे की देख रेख के लिए सहायता राशी दी जाती है
- हरियाणा मकान खरीद /निर्माण हेतु ऋण योजना – घर खरीदने के लिए लोन व सब्सिडी आदि दी जाती है
- श्रमिक अपंगता पेंशन योजना हरियाणा – मजदुर के अपंग होने पर आर्थिक मदद दी जाती है
- श्रमिक कन्यादान योजना – मजदुर कि दी बेटियों को 18 वर्ष की आयु के बाद शादी करने पर 50 हजार तक सहायता राशी दी जाती है
- महिला शिलाई मशीन सहायता – मजदुर महलाओ को शिलाई मशीन वितरण किओ जाती है
- श्रमिक विधवा पेंशन योजना – मजदुर कि पत्नी विधवा होने होने पर ज्यादा पेंशन दी जाती है
- {हरियाणा} दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता योजना – मजदुर कि मर्त्यु होने पर दाह संस्कार के लिए आर्थिक सहायता
- {हरियाणा} शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता योजना – पढाई के लिए छात्रवर्ती व अन्य हॉस्टल आदि के लिए सहायता
- श्रमिक बच्चों की शादी हेतु सहायता योजना – बेटियों की शादी के लिए सरकार की और से सहायता राशी दी जाती है
एक परिवार में तीन बच्चे लाभ ले पायेगे:-
व्यवसायिक/तकनिकी संस्थानों में होस्टल सुविधा हेतु सहायता योजना का लाभ कामगार श्रमिक के तीन बच्चों को दिया जाएगा यदि कामगार श्रमिक के तीन से अधिक बच्चे है तो उनमे से सिर्फ तीन बच्चे ही इस व्यवसायिक/तकनिकी संस्थानों में होस्टल सुविधा हेतु सहायता योजना का लाभ ले सकते है
स्कीम के तहत मिलने वाली धनराशी क्या है?
आपकी जानकारी के लिए बता दे की इस स्कीम के तहत श्रमिक के बच्चों को 20 हजार रूपये से लेकर 1 लाख रूपये तक की राशि होस्टल खर्च के लिए दी जाती है
व्यवसायिक/तकनिकी संस्थानों में होस्टल सुविधा हेतु सहायता योजना के लिए योग्यता:-
- सरकारी या फिर एसी निजी तकनिकी संस्था जो मान्यता प्राप्त है उनमे अध्यन करने वाले छात्र और छात्राओं को इस व्यवसायिक/तकनिकी संस्थानों में होस्टल सुविधा हेतु सहायता योजना का लाभ दिया जाएगा
- श्रमिक के तीन बच्चों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा
- यदि छात्र/छात्रा कक्षा में फ़ैल हो जाते है तो उन्हें उस कक्षा में दुबारा अध्यन करने पर इस योजना का लाभ नही दिया जाएगा
- श्रमिक के बच्चों को तहसीलदार,DEEO,BEEO,सहायक श्रम आयुक्त या फिर नायब तहसीलदार,BEO,उप्श्र्म आयुक्त की और से पंजीयन पत्र को सत्यापित करवाना होगा
- एक साल की कामगार श्रमिक के पास नियमित सदस्यता प्रमाण पत्र होना जरूरी है
- यदि छात्र/छात्रा किसी नोकरी में कार्यरत रहकर इस योजना का लाभ उठाना चाहते है तो वो एसा नही कर पायेगे
- तकनिकी संस्था/व्यवसायिक संस्था के मुखिया प्रधान की और से जारी किया गया प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म के साथ अपलोड करना जरूरी है
- हरियाणा राज्य के जो स्थाई कामगार श्रमिक लोग है उन श्रमिकों के बच्चे ही इस योजना के सही पात्र माने जायेगे
- छात्र और छात्रा के माता या पिता को स्व्यघोषित घोषणा प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा
व्यवसायिक/तकनिकी संस्थानों में होस्टल सुविधा हेतु सहायता योजना से लाभ क्या क्या है?
Professional Institute Hostel Suvidha Sahayata Yojana से छात्र और छात्राओं को होने वाले लाभों के बारे में जानकारी कुछ निम्न प्रकार से है
- इसProfessional Institute Hostel Suvidha Sahayata Yojana के जरिये श्रमिक के बच्चों को इन संस्थाओं में अध्यन करने और रहने के लिए होस्टल के किराए का भुगतान हरियाणा सरकार की और से किया जाएगा
- सरकार की तरफ से छात्र और छात्राओं को 20 हजार रूपये से लेकर 1 लाख रूपये तक की राशि होस्टल किराए के लिए दी जाती है
- छात्र और छात्रा इस योजना का लाभ अगले तीन वर्ष में कभी भी उठा सकते है
- श्रमिक की मृत्युपरांत भी योजना का लाभ लिया जा सकता है
- योजना का लाभ ऑनलाइन भी लिया जा सकता है और ऑफलाइन फॉर्म भरकर भी लिया जा सकता है
घोषणा पत्र डाउनलोड करने की विधि के बारे में:-
आवेदक को अपने माता पिता द्वारा घोषणा पत्र को अपलोड करना होता है ये घोषणा पत्र आप अपने घर बैठे भी डाउनलोड कर सकते है जिसके लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर क्लिक करे

दस्तावेज:-
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- राशन कार्ड
- श्रमिक के बच्चों के आधार कार्ड
- संस्था के मुखिया की और से जारी किया गया प्रमाण पत्र
- श्रमिक का लेबर कार्ड
- आवेदन फॉर्म को सम्बन्धित बताये गये अधिकारियों की और से सत्यापित करवाना होगा
ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया:-
इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए व ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको निम्न स्टेप को फॉलो करना होगा है ऑफलाइन आवेदन करने क लिए आप आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सभी आवश्यक दस्तावेज साथ में लगाकर लेबर कार्यालय में फॉर्म जमा करवा सकते है इसके अलावा आप CSCसेण्टर के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते है स्वय ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कैसे कर सकते हा इस के लिए यहा देखे
- सबसे पहले ऑफिसियल वेबसाइट पर जाए https://hrylabour.gov.in/
- यहा आपके सामने हरयाणा लेबर कार्ड अधिकारिक वेबसाइट का होम ऑपन होगा |

- यहा सबसे पहले E-Service पर क्लिक करे जिसके बाद आपको Hry Labour Welfare Board पर क्लिक करना है इसके बाद आपके सामने एक नया पेज ऑपन होगा जिसमे आपको जानकारी पढ़ लेनी है जिसके बाद बॉक्स में टिक कर Submit पर क्लीक कर देना है

- यहा सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नया पेज आयगा जिसमे आपको आधार नंबर दर्ज कर वेरीफाई करना है
- इसके बाद आपको अन्य जानकारी दर्ज करके Id Password बनाना है जिसके बाद आपको लॉग इन करना है और सर्च करना है Labour इसके बाद नया पेज खुलेगा |
- इसमें आपको लेबर कार्ड पंजीयन व लेबर कार्ड योजना के लिंक मिलेंगे आपको लेबर कार्ड स्कीम पर क्लिक कर करना है
- इसके बाद आपके सामने फॉर्म ऑपन हो जायगा जिसमे आपको जानकारी व दस्तावेज अपलोड करने है
- इसके बाद आपक आवेदन वेरीफाई के लिए अधिकारी के पास ऑनलाइन जायगा और वेरीफाई होने के बाद आपको योजना का लाभ मिल जायगा