Haryana pitritva labh yojana online apply in hindi | हरियाणा पितृत्व लाभ योजना कब सुरु हुई | haryana pitritva labh yojana registration online | हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के बारे में | haryana pitritva labh yojana application form and online status | हरियाणा पितृत्व लाभ योजना ऑनलाइन पंजीयन फॉर्म कैसे भरे | haryana pitritva labh yojana online apply form last date |

श्रमिक कार्ड पितृत्व लाभ योजना हरयाणा – Labour Pitrtaw Yojana
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना–जो महिलाएं गर्भवती है या फिर बच्चे को जन्म दे चुकी है उन महिलाओं के पति को इस हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के तहत 21000 रूपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है ये आर्थिक धनराशी पुरुष को इसलिए दी जाती है की वह महिला के लिए सही पोस्टिक भोजन की व्यस्व्था कर सके और नवजात बच्चे देखभाल भी सही ढंग से कर सके हरियाणा सरकार की इस हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के तहत 21000 रूपये की राशि अलग अलग किस्तों में दी जाती है इसमें 15 रूपये की राशि नवजात बच्चे की देखभाल के लिए दी जाती है
तथा 6000 रूपये की राशि महिला के प्रसव के बाद उसके पोस्टिक आहार के लिए दी जाती है इस योजना के लाभ से नवजात बच्चे तथा महिला की देखभाल अच्छी तरह से हो पाएगी और नवजात बच्चा तथा महिला दोनों ही कुपोषण के शिकार होने से बच जायेगे हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के लाभ के लिए कुछ शर्ते भी बनाई गई है जिनके बारे में निचे विस्तार से जानकारी दी हुई है तथा इस योजना का लाभ किस प्रकार लिया जा सकता है इन सबके बारे में भी जानकारी आपको इसमें निचे मिल जायेगी
Haryana Pitritva Labh Yojana Online Apply (हरियाणा पितृत्व लाभ योजना):-
नवजात बच्चों की देखभाल सही ढंग से हो इसके लिए इस हरियाणा पितृत्व लाभ योजना को hहरियाणा राज्य के सभी जिलों में लागू किया गया है इस योजना में पुरुषों को नवजात बच्चों की देखभाल के साथ साथ प्रसव के बाद महिला को सही पोस्टिक भोजन के लिए 21000 रूपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है ये राशि अलग अलग किस्तों में श्रमिक पुरुषों को दी जाती है इसमें नवजात बच्चे की देखभाल के लिए 6000 रूपये की सहायता राशि दी जाती है तथा प्रसव के बाद महिला को जो जो पोस्टिक आहार मिलना चाहिए उसकी खरीद के लिए 15000 रूपये की सहायता राशि अलग से दी जाती है
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि केवल पुरुषों को ही पितृत्व लाभ के जरिये दी जाती है श्रमिक की आर्थिक दशा ठीक न होने के कारण प्रसव के बाद महिला को जो पोस्टिक आहार मिलना चाहिए वो उसे प्राप्त नही कर पाते है और नवजात ब्च्सह की देखभाल भी सही ढंग से नही हो पाती है इसके कारण मा तथा बच्चा दोनों ही किसी बिमारी के शिकार हो जाते है और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाते है उन्हें इस अकस्मात मृत्यु से बचाने के लिए इस हरियाणा पितृत्व लाभ योजना को सुरु किया गया है योजना का फायदा लेने के लिए Shramik को नवजात जन्म प्रमाण पत्र पंजीयन फॉर्म के साथ देना होगा
तथा महिला का आधार कार्ड तथा और भी कुछ दस्तावेजों की कोपी देनी होगी पुरुष को बच्चे की देखभाल के लिए और महिलाओं को पोस्टिक राशि सिर्फ तीन बच्चों के जन्म तक दी जायेगी तीन बच्चों के जन्म के बाद उन्हें योजना का लाभ नही प्रदान किया जाएगा और लाभ उन पुरुषों को दिया जाएगा जिनके पास लेबर कार्ड है
योजना का नाम क्या है | हरियाणा पितृत्व लाभ योजना |
मुख्य वेबसाइट | https://hrylabour.gov.in/ |
योजना किसके लिए सुरु हुई है | श्रमिक पुरषों की पत्नी तथा नवजात बच्चों के लिए |
मिलने वाली धनराशी क्या है | 21000 रूपये |
राज्य का नाम | हरियाणा |
लाभ | नवजात बच्चे की देखभाल तथा प्रसव के बाद महिला को पोस्टिक भोजन मिल सकेगा |
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के आवेदन के लिए आयु:-
Haryana Pitritva Labh Yojana के तहत श्रमिकों को यदि लाभ लेना है तो उनकी आयु 18 साल से लेकर 60 साल के बीच में होनी जरूरी है यदि श्रमिक की आयु 60 वर्ष से अधिक हो जाती है तो उसे इस योजना में शामिल नही किया जाएगा क्योंकि 60 वर्ष के बाद हरियाणा सरकार की और से व्यक्ति को श्रमिक नही माना जाता है उसे हर महीने पेंशन राशि का लाभ प्रदान किया जाता है
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना का उदेश्य:-
जिन श्रमिकों के घर की आर्थिक स्तिथि ठीक नही है उनके लिए इस योजना को भवन और सनिर्माण कामगार कल्याण मंडल हरियाण की और से सुरु किया गया है इसमें श्रमिक के घर पर जन्म लेने वाले नवजात बच्चे की देखभाल के लिए 6000 रूपये की सहायता राशि श्रमिक को दी जाती है ताकि वः इस राशि के सहयोग से बच्चे की देखभाल अच्छी तरह से कर सके और इसके अलावा बच्चे को जन्म देने के बाद महिला को जो पोस्टिक आहार की जरूरत होती है उसके लिए 15000 रूपये की सहायता राशि अलग से दी जाती है
यानी कुल मिलाकर दोनों की देखभाल के लिए 21000 रूपये की राशि दी जाती है मगर इस योजना का लाभ पुरुष को तभी दिया जाएगा जब महिला किसी मातृत्व योजना के तहत लाभ नही लेती है अगर एसा महिला करती है तो उसके पति को इस हरियाणा पितृत्व लाभ योजना का लाभार्थी नही माना जाएगा
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना में पंजीयन फॉर्म की समय सीमा क्या है?
जब श्रमिक के घर में महिला किसी बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे के जन्म के लगभग 3 वर्ष के बाद भी इस योजना का लाभ लिया जा सकता है बस बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र तथा अस्पताल से की गई चिकित्सा का प्रमाण पत्र डोक्टर की और से जारी किया हुआ होना जरूरी है
योजना की मुख्य पात्रता के बारे में:-
- हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के तहत श्रमिक धारक को इस योजना में शामिल किया जा रहा है
- हरियाणा राज्य के स्थाई निवासी ही योजना का लाभ ले सकता है
- यदि श्रमिक की पत्नी ने मातृत्व लाभ योजना का लाभ ले लिया है तो श्रमिक को इसका लाभ नही दिया जाएगा
- घर में तीन बच्चों के जन्म तक योजना राशि दी जायेगी
- श्रमिक के पास जो लेबर कार्ड बनवाया हुआ है तो 1 वर्ष पुराना होना आवश्यक है
- बच्चे के जन्म के लगभग 1 साल के अंदर अंदर योजना के अधिकारी के पास आवेदक को जन्म प्रमाण पत्र तथा जरूरी दस्तावेज जमा करवाने जरूरी है
- योजना के तहत मिलने वाली 21000 रूपये की सहायता राशि किस्तों में दी जायेगी
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना से लाभ कोन कोनसे है?
- श्रमिक के घर पर किसी बच्चे का जन्म होता है तो उस नवजात बच्चे की देखभाल के लिए 21000 रूपये की सहायता राशि दी जाती है
- इसमें 6000 रूपये की राशि बच्चे के देखभाल के लिए दी जाती है
- शेष 15000 रूपये की राशि प्रसव के पश्चात महिला को जिन पोस्टिक आहार की जरूरत होती है उसे प्राप्त करने के लिए दी जाती है
- श्रमिक को महिला और बच्चे की देखभाल के लिए वितीय सहायता राशि सरकार की और से दी जाती है
- पोस्टिक भोजन के न मिलने और नवजात शिशुओं की सही देखभाल न होने के चक्कर में हर साल होने वाली मृत्यु दर में कमी लाने में काफी आसानी हो जाएगी
आवेदन फॉर्म के लिए घोषणा पत्र फॉर्म कैसे डाउनलोड करे?
आपको इस योजना की ख़ास बात बताये की आपको यदि इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करना है तो श्रमिक को घोषणा पत्र की फोटो कोपी साथ में आवेदन फॉर्म के लगानी होगी और घोषणा पत्र का फॉर्म आपको इसकी ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने से मिल जाएगा

हरयाणा श्रमिक कार्ड की योजना व फायदे
यहा दी गई लिस्ट में लेबर कार्ड से जुड़ी योजना सामिल है जिनका लाभ लेबर कार्ड धारक को दिया जाता है
- मुफ्त भ्रमण सुविधा योजना हरियाणा – फ्री में यात्रा कि छुट मिलती है
- हरियाणा मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना – महिलाओ के सम्मान में कई तरह की सुविधा मिलती है
- श्रमिक को चश्मे के लिए वित्तीय सहायता योजना – चश्मे के लिए सहायता राशी दी जाती है
- हरियाणा कोचिंग कक्षा के लिए वित्तीय सहायता योजना – कोचिंग के लिए सहायता राशी
- औजार टूल किट खरीदने हेतु सहायता योजना – मजदूरो के काम आने वाले ओजार खरीदने के लिए आर्थिक मदद दी जाती है
- {हरियाणा} श्रमिक के बच्चे अंधे मूक बधिर दिव्यांग वित्तीय सहायता योजना – मजदुर के बच्चो को स्वास्थ्य जैसी सुविधा के लिए सहायता
- बधिर श्रमिक श्रवण मशीन सहायता योजना – श्रवण मशीन के लिए सहायता राशी
- घातक बिमारी इलाज हेतु सहायता योजना हरियाणा – घटक बीमारी के इलाज के लिए सहायता राशी दी जाती है
- प्रोफेशनल/टेक्निकल कोर्सेज के लिए वित्तीय सहायता योजना
- व्यवसायिक/तकनिकी संस्थानों में होस्टल सुविधा हेतु सहायता योजना
- हरियाणा कामगारों के बच्चों को प्रोत्साहन राशि योजना
- कामगार साइकिल सहायता स्कीम – साइकल के लिए 4000रु सहायता राशी
- {हरियाणा} श्रमिक मृत्यु सहायता योजना
- श्रमिक पारिवारिक पेंशन योजना
- श्रमिक मजदूरी क्षतिपूर्ति सहायता योजना
- {हरियाणा} श्रमिक अपंगता पेंशन योजना
- हरियाणा पितृत्व लाभ योजना
- मुख्यमंत्री कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना
- अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता योजना
- हरियाणा श्रमिक मातृत्व लाभ योजना – महिला के प्रसव पर महिला व बच्चे की देख रेख के लिए सहायता राशी दी जाती है
- हरियाणा मकान खरीद /निर्माण हेतु ऋण योजना – घर खरीदने के लिए लोन व सब्सिडी आदि दी जाती है
- श्रमिक अपंगता पेंशन योजना हरियाणा – मजदुर के अपंग होने पर आर्थिक मदद दी जाती है
- श्रमिक कन्यादान योजना – मजदुर कि दी बेटियों को 18 वर्ष की आयु के बाद शादी करने पर 50 हजार तक सहायता राशी दी जाती है
- महिला शिलाई मशीन सहायता – मजदुर महलाओ को शिलाई मशीन वितरण किओ जाती है
- श्रमिक विधवा पेंशन योजना – मजदुर कि पत्नी विधवा होने होने पर ज्यादा पेंशन दी जाती है
- {हरियाणा} दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता योजना – मजदुर कि मर्त्यु होने पर दाह संस्कार के लिए आर्थिक सहायता
- {हरियाणा} शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता योजना – पढाई के लिए छात्रवर्ती व अन्य हॉस्टल आदि के लिए सहायता
- श्रमिक बच्चों की शादी हेतु सहायता योजना – बेटियों की शादी के लिए सरकार की और से सहायता राशी दी जाती है
पंजीयन फॉर्म के बारे में जानकारी:-
लेबर कार्ड धारक श्रमिक को अपना आधार कार्ड,बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र,महिला का आधार कार्ड,खुद का बैंक खाता संख्या,राशन कार्ड,आय प्रमाण पत्र,सरकारी अस्पताल की रिपोर्ट आदि दस्तावेजों की एक एक फोटो कोपी को नजदीकी श्रम विभाग के कार्यालय में ले जाना है और आवेदन फॉर्म भरते समय उन्हें फॉर्म के साथ में लगाकर सक्षम अधिकारी के पास जमा करवाना है बस इस प्रकार से आपका इस लाभ योजना में आवेदन हो जाएगा आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भी और जानकारी पता कर सकते है और जानकारी आपको इसकी ऑफिसियल वेबसाइट पर क्लिक करने पर मिल जायेगी

इस वेबसाइट की मदद से आप इसके मुख्य पेज पर सिर्फ योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते है न की आप इसकी मदद से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है क्योंकि इस योजना में आपको ऑफलाइन आवेदन तरीका की अपनाना होगा