अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता योजना ऑफलाइन आवेदन फॉर्म | Aksham Children Vittiya Sahayata Yojana Online Registration | Aksham Children Vittiya Sahayata Yojana Last Date Of Apply Form | अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता योजना ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरे | Aksham Children Vittiya Sahayata Yojana Online Apply Form In Hindi | अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता योजना 2021 हरियाणा सरकार |

Aksham Children Vittiya Sahayata Yojana:-हरियाणा राज्य के ऐसे बच्चे जिन्हें हरियाणा मेडिकल अथोरिटी की और अक्षम घोषित कर दिया हो ऐसे बच्चों को अब हरियाणा सरकार की और से हर महीने 2000 रूपये की आर्थिक सहायता राशि दी जायेगी ये 2000 रूपये की आर्थिक सहायता राशि अक्षम बच्चों के बैंक खाते में भेजी जायेगी मगर इस अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता योजना का लाभ उन्ही अक्षम बच्चो ( अपंग) को दिया जाएगा जिनके पिता या फिर माता कामगार पंजीकृत श्रमिक है इस राशि के लिए बच्चे का मानसिक या फिर शारीरिक अक्षमता कम से कम 50% होनी जरूरी है जिसे मेडिकल अथोरिटी की और से अक्षमता का प्रमाण पत्र जारी करके दिया हुआ हो
योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक को अपने बच्चे का इस अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता योजना में पंजीकरण करवाना अनिवार्य है और पंजीकरण फॉर्म भरते समय मेडिकल अथोरिटी की और से जो अक्षमता प्रमाण पत्र जारी किया गया है उसे दस्तावेज रूप में सलंग्न करना होगा आज हम आपको इस पोस्ट के माध्यम से इस अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता योजना के पंजीकरण फॉर्म,उसके साथ में लगने वाले दस्तावेज तथा इस अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता योजना का मुख्य उदेश्य क्या है इन सबके बारे में विस्तार से बतायेगे
अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता योजना (Aksham Children Vittiya Sahayata Yojana Haryana) के बारे में:-
हरियाणा राज्य के श्रम कामगार कल्याण मंडल की तरफ से इस अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता योजना की सुरुआत की गई है इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक के ऐसे बच्चे जिनको हरियाणा मेडिकल अथोरिटी की और से अक्षम घोषित कर दिया गया हो यानी बच्चे को मानसिक या फिर शारीरिक रूप से अक्षम जिसे अपंग कहा जाता है यदि वो कर दिया गया है ऐसे बच्चों को उनकी देखभाल के लिए 2000 रूपये की आर्थिक सहायता राशि प्रत्येक महीने दी जाती है ताकि अक्षम बच्चों के लिए दवाई या फिर भोजन की व्यवस्था की जा सके जो श्रमिक लोग किसी निर्माण कार्य में लगे हुए होते है उनकी मजदूरी इतनी अधिक नही होती है
हरियाणा लेबर कार्ड लाभ कि सूचि Labour Card Benefites Yojana List
यहा आप देख सकते है हरियाणा लेबर कार्ड कि सभी योजना जिनका लाभ आप ऑनलाइन ले सकते है निम्न सूचि में सामिल सभी लेबर कार्ड से जुड़ी योजना है इनका लाभ ले सकते है |
- हरियाणा मकान खरीद /निर्माण हेतु ऋण योजना
- हरियाणा मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना
- श्रमिक मुफ्त भ्रमण सुविधा योजना हरियाणा
- हरियाणा मुख्यमंत्री कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना
- हरियाणा पितृत्व लाभ योजना
- श्रमिक अपंगता पेंशन योजना
- श्रमिक मजदूरी क्षतिपूर्ति सहायता योजना
- कामगार साइकिल सहायता स्कीम
- हरियाणा श्रमिक मृत्यु सहायता योजना
- हरियाणा श्रमिक पारिवारिक पेंशन योजना
- व्यवसायिक/तकनिकी संस्थानों में होस्टल सुविधा हेतु सहायता योजना
- प्रोफेशनल/टेक्निकल कोर्सेज के लिए वित्तीय सहायता योजना
- हरियाणा कामगारों के बच्चों को प्रोत्साहन राशि योजना
- घातक बिमारी इलाज हेतु सहायता योजना हरियाणा
- बधिर श्रमिक श्रवण मशीन सहायता योजना 2021 हरियाणा
- (हरियाणा) दिव्यांग श्रमिक तिपहिया वाहन हेतु सहायता योजना
- श्रमिक को चश्मे के लिए वित्तीय सहायता योजना 2021 (हरियाणा)
- हरियाणा कोचिंग कक्षा के लिए वित्तीय सहायता योजना
- औजार टूल किट खरीदने हेतु सहायता योजना
- लेबर कार्ड नवीनीकरण फॉर्म हरयाणा
- {हरियाणा} श्रमिक के बच्चे अंधे मूक बधिर दिव्यांग वित्तीय सहायता योजना
- {हरियाणा} श्रमिक के बच्चे अंधे मूक बधिर दिव्यांग वित्तीय सहायता योजना
- अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता योजना 2021 (हरियाणा)
- हरियाणा श्रमिक मातृत्व लाभ योजना
- श्रमिक अपंगता पेंशन योजना हरियाणा
- (हरियाणा) श्रमिक कन्यादान योजना
- {हरियाणा} श्रमिक महिला शिलाई मशीन सहायता योजना
- श्रमिक विधवा पेंशन योजना
- {हरियाणा} दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता योजना
- {हरियाणा} शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता योजना
- श्रमिक बच्चों की शादी हेतु सहायता योजना 2021 हरियाणा
- हरियाणा लेबर कार्ड लिस्ट
- हरियाणा लेबर कार्ड ऑनलाइन आवेदन
योजना | अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता योजना |
आधिकारिक वेबसाइट | http://storage.hrylabour.gov.in/uploads_new |
अपडेट | 2021 |
मिलने वाली सहायता राशि | 2000 से लेकर 2500 रूपये तक की राशि |
योजना टाइप | श्रमिकों के अक्षम बच्चों के लिए |
राज्य | हरियाणा राज्य में |
की वो अपने अक्षम बच्चे के लिए दवाई या फिर उसे बाजार से कोई फल आदि खरीद कर ला सके ऐसे में बच्चे को हर महीने ये 2 हजार रूपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान कर दी जाती है ये आर्थिक सहायता राशि उन श्रमिकों के अक्षम बच्चों को दी जायेगी जिनके पास लेबर कार्ड है जिसे हरियाणा सरकार की और से जारी किया जाता है और लेबर कार्ड भी एक साल से पहले का बना हुआ होना अनिवार्य है अगर मेडिकल अथोरिटी की और से बच्चे को मानसिक या फिर शारीरिक अपंग कम से कम 50% घोषित किया जाता है
तभी उसे इस अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता योजना का लाभ दिया जाएगा जब मेडिकल अथोरिटी की और से अक्षम घोषित कर दिया जाता है तो उसके बाद 5 साल के अंदर इस अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है आवेदन के समय मजदूर को अपने बच्चे का अक्षम प्रमाण पत्र जमा करवाना जरूरी है जो मेडिकल अथोरिटी ऑफ़ हरयाणा की और से घोषित किया जाता है यदि बच्चे का शरीर 50% से अधिक अक्षम है तो उसे जीवन यापन करने के लिए 2500 रूपये की आर्थिक सहायता राशि उसके बैंक खाते में भेजी जायेगी इस राशि को बच्चे के लिए श्रमिक कभी भी निकाल सकता है
अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता योजना के उदेश्य के बारे में:-
अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता योजना का मूल उदेश्य है की जो बच्चे मेडिकल अथोरिटी ऑफ़ हरियाणा सरकार की और से अक्षम घोषित कर दिए जाते है उन्हें अपना जीवन यापन करने के लिए जरूरी आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए हर महीने 2 हजार रूपये की आर्थिक धनराशी प्रदान की जाती है यदि अथोरिटी ऑफ़ हरियाणा की और से बच्चे को मानसिक या फिर शारीरिक रूप से 50% अक्षम घोषित किया जाता है तभी इस अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता योजना के आवेदन फॉर्म को भरा जा सकता है और यदि किसी बच्चों को 50% से अधिक अपंग (अक्षम) घोषित कर दिया जाता है और उसका अपंगता प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है
तो उस बच्चे को हर महीने 2500 रूपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जायेगी जब लाभार्थी इस अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता योजना के तहत लाभ लेने के लिए आवेदन फॉर्म भरता है तो उसे अथोरिटी और हरियाणा की और से जारी किया गया अपंगता (अक्षमता) प्रमाण पत्र सलंग्न करना जरूरी होता है और लाभार्थी के पिता या फिर माता का लेबर कार्ड भी आवेदन फॉर्म के साथ लगाना जरूरी होता है क्योंकि श्रमिक परिवार से जुदा होने के कारण श्रमिक अपने अक्षम बच्चे की सही देखभाल नही कर पाते है ऐसे में इस योजना को सुरु किया गया है ताकि राज्य के हर अक्षम बच्चे को इसका लाभ मिल सके
होने वाले लाभों के बारे में:-
अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों के अक्षम बच्चों को होने वाले लाभ निम्न प्रकार से है
- अगर पंजीकृत श्रमिक के घर में कोई बच्चा जन्म लेता है और उसे हरियाणा मेडिकल अथोरिटी की और से अपंग घोषित कर दिया जाता है तो उसे 2 हजार रूपये से लेकर 2500 रूपये तक की सहायता राशि प्रदान की जाती है
- ये राशि अक्षम बच्चे के या फिर उसके पिता या माता के बैंक खाते में हर महीने ट्रांसफर की जायेगी
- अक्षम बच्चे को अपना जीवन यापन करने में काफी आसानी हो जायेगी
- परिवार को भी उसकी देखभाल के लिए धनराशी का व्यय नही करना पड़ेगा
अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता योजना के लाभ के लिए मुख्य योग्यता:-
श्रमिक के अक्षम बच्चों को इस अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता योजना के लाभ के लिए यदि आवेदन फॉर्म भरना है तो उन्हें निम्न प्रकार की योग्यताओं के बारे में ध्यान रखना जरूरी है
- जी बच्चों को मेडिकल अथोरिटी की और से 50% अक्षम घोषित कर दिया जाता है उन बच्चों को इस अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता योजना का लाभ दिया जाएगा
- श्रमिक परिवार के अक्षम बच्चों को इस योजना में शामिल किया जाएगा
- श्रमिक के पास जो लेबर कार्ड बना हुआ है वो अक साल पहले का बना हुआ होना चाहिए
- मेडिकल अथोरिटी की और से मानसिक या फिर शारीरिक अपंग घोषित किये जाने के बाद 5 वर्ष के अंदर अंदर आवेदन करना होगा
- हरियाणा मेडिकल अथोरिटी की और से जारी किया गया अपंगता (अक्षमता) प्रमाण पत्र को आवेदन के समय सलंग्न करना जरूरी है
- अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता योजना का लाभ लेने के लिए बच्चे के नाम से या फिर पिता या माता के नाम से किसी भी बैंक में खाता होना जरूरी है क्योंकि इस योजना के तहत भेजी जाने वाली 2 हजार रूपये की या फिर 2500 रूपये की सहायता राशि बैंक खाते में भेजी जायेगी
अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता योजना के आवेदन के बारे में:-
हरियाणा सरकार की और से सुरु की गई इस अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकृत मजदूर को अपने बच्चे के लिए खुद की और से घोषित किया गया प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म के साथ लगाना जरुरी है तभी अधिकारियों की और से आवेदन फॉर्म को वेरीफाई किया जाएगा घोषणा पत्र डाउनलोड करने के लिए आपको इसकी ऑफिसियल वेबसाइट को लॉग इन करना होगा जिसके बाद इसका घोषणा पत्र फॉर्म खुल जाएगा जो इस प्रकार का होगा

इस घोषणा पत्र को डाउनलोड करने के बाद आवेदक को इसे सही सही भरना है और निचे बताये गये दस्तावेजों की फोटो कोपी आवेदन पत्र के साथ सलंग्न करनी है और श्रम कल्याण मंडल हरियाण के कार्यालय में जाकर के जमा करवाना है जिसके बाद आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जायेगी
दस्तावेज:-
- श्रमिक का श्रमिक कार्ड
- बच्चे के आधार कार्ड
- पिता या माता का आधार कार्ड
- बैंक खाता नंबर
- फोटो
- अक्षमता प्रमाण पत्र (मेडिकल अथोरिटी की और से जारी किया गया)
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आज के इस आर्टिकल में हमने बताया है अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता योजना के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी आर्टिकल में नीचे जो कमेंट बॉक्स दिया हुआ है उसमें अपनी राय दें यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों को या अपने जान पहचान वालों को जरूर शेयर करें आगे भी हम आपको नई नई जानकारी आर्टिकल के जरिए देते रहेंगे